Mahila Samriddhi Yojana: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में “महिला समृद्धि योजना” को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे।
महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों के लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी। इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। जहां पात्र महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर पायेंगी।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
योजना का आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। उनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम 5 साल तक दिल्ली का निवासी भी होना चाहिए। सलाना आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। बीपीएल कार्डधारी महिलायें ही स्कीम के लिए आवेदन कर सकती हैं।
किसी भी पेंशन भोगी महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्सपेयर्स भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। केंद्र, राज्य और निगम में सरकारी नौकरी कर रही महिलाएं भी योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो ऐसी महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
योजना का लाभ उठाने के लिए बीपीएल कार्ड और आधार नंबर अनिवार्य है। महिला के नाम पर दिल्ली में एक संचालित बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक्ड होना चाहिए।एसडीएम या राजस्व विभाग से किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से द्वारा प्रमाणित इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण ओटर, आधार से जुड़ा फोन नंबर, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ेगी।
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
सूत्रों की माने तो महिला समृद्धि योजना के आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आवेदक को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक वेबसाइट तैयारी होगी। मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हो सकता है।